आज 4 अक्टूबर से आपका चेक क्लियर होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा जिस दिन आप अपना चेक जमा करेंगे उसी दिन आपका चेक क्लियर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक में एक नई गाइडलाइन जारी की है।
आज से तुरंत क्लियर होगा चेक
आज से आपका चेक क्लियर होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा आपका चेक उसी दिन क्लियर हो जाएगा जिस दिन आप जमा करेंगे। जिस दिन आप व्यक्ति के बैंक में चेक जमा करेंगे उसी दिन आपका अमाउंट क्लियर हो जाएगा। यानी कि आपने किसी व्यक्ति के लिए एक चेक काटा है और आपने उसे चेक को बैंक में जमा किया है तो उसे व्यक्ति के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर उसी दिन हो जाएगा इससे पहले व्यक्ति के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने में कुछ समय लग जाता था लेकिन आज से जिस दिन चेक डिपॉजिट होगा उसी दिन जिस व्यक्ति को चेक काटा जा रहा है उसके अकाउंट में उसी दिन पैसा आ जाएगा।
रिजर्व बैंक ने जारी की है एक एडवाइजरी गाइडलाइन
रिजर्व बैंक ने एक एडवाइजरी गाइडलाइन जारी की है जिसके अनुसार 4 अक्टूबर से सभी बैंकों के लिए एक दिन की अवधि में ही चेक क्लियर करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रक्रिया से चेक के जरिए पैसे ट्रांसफर करना और आसान हो जाएगा इससे पहले बैंक दो या तीन दिन का समय अमाउंट ट्रांसफर करने में लेते थे।
अब कुछ ही घंटे में क्लियर होगा चेक
4 अक्टूबर से बैंक में जमा किए हुए पैसे उसी दिन दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाएंगे। ग्राहकों को होने वाली असुविधा से बचने के लिए आरबीआई ने इस नियम को लागू किया है आरबीआई ने ग्राहकों से अपने सभी विवरण को सही प्रकार से भरने का आग्रह किया है। साथ ही साथ ग्राहकों से आग्रह किया गया है कि वह अपने अकाउंट में इतना बैलेंस रखें कि उनका कोई चेक बाउंस ना हो पाए। आरबीआई ने पैसे को ट्रांसफर होने में देरी होने से बचने के लिए या चेक को रिजेक्ट होने से बचने के लिए ग्राहकों से आग्रह किया है कि वह अपनी सभी सूचनाएं सटीक और सही भरे।
आरबीआई जारी करेगा इस नियम को दो प्रकियाओं में
आरबीआई के अनुसार इस नियम को दो प्रक्रियाओं के द्वारा लागू किया जाएगा। चार अक्टूबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक यह पहले चरण की प्रक्रिया रहेगी। दूसरे चरण की शुरुआत 3 जनवरी के बाद से ही होगी।
क्या होगा पहले चरण की प्रक्रिया में
- आरबीआई का कहना है कि है सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन होगा जिसके अंतर्गत चेक सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम 4:00 बजे तक जमा करना होगा।
- जब बैंक में चेक आ जाएगा तब बैंक चेक को स्कैन करने के लिए क्लीयरिंग हाउस में भेजेगा। क्लीयरिंग हाउस उसे चाय की स्कैन की हुई इमेज को जिस बैंक में से पैसा ट्रांसफर करना होगा उस बैंक के पास देगा।
- इस प्रक्रिया के बाद कन्फर्मेशन सेशन होगा जो की सुबह 10:00 बजे से शाम के 7:00 बजे तक होगा। इस सेशन में जिस बैंक को पैसा देना है उसे बैंक को चेक पर सकारात्मक या नकारात्मक कंफर्मेशन देनी होगी।
हर चेक का एक एक्सपायरी टाइम होगा जिस समय तक कन्फर्मेशन देना आवश्यक होगा। और यह एक बड़ी बात होगी क्योंकि बैंक इसी समय को दो या तीन दिन का कर दिया करते थे लेकिन अब एक दिन में ही बैंक को कन्फर्मेशन देना आवश्यक होगा।
आरबीआई का कहना पॉजिटिव पे सिस्टम का इस्तेमाल करें ग्राहक
आरबीआई के अनुसार ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम का उपयोग करना आवश्यक होगा। इससे ग्राहकों की सुरक्षा सुरक्षित हो सकेगी। इस सिस्टम के अंतर्गत खाता धारकों को ₹50000 से अधिक के चेक जमा करने के कम से कम 24 वर्किंग आवर्स पहले बैंक को खाता संख्या, चेक संख्या, तिथि, राशि और लाभार्थी का नाम बताना होगा। जब चेक प्रस्तुत किया जाएगा तब बैंक विवरण को एक बार दोबारा क्रास चेक करेगा और अगर जानकारी सही होगी तो चेक क्लियर कर दिया जाएगा अगर जानकारी में जरा सी भी असमानता पाई जाएगी तो उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाएगा और और चेक जमा करने वाले व्यक्ति को एक बार दोबारा से विवरण को जमा करना होगा।
रिजर्व बैंक इस नियम के द्वारा अपने लिए भी फंड इकट्ठा करने का समय निकाल लिया है अगर कोई अचानक सेश्र₹50000 से अधिक की राशि बैंक से निकलना चाहेगा तो एक दिन में बिना किसी इनफॉरमेशन के यह राशि निकालना संभव नहीं होगा।
रिजर्व बैंक ने क्यों निकाला होगा यह नियम?
रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए इस नियम को निकाला है इसके अतिरिक्त कई जगह बैंकों द्वारा और बैंक के कर्मचारियों द्वारा कुछ धोखाधड़ी के किस्से भी मिले हैं जिसमें बैंक कर्मचारियों ने पैसे का गबन किया है इस तरीके के गबन को रोकने के लिए भी यह एक उचित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा एक ट्रांसपेरेंसी आएगी कि कितना पैसा किसको कहां दिया जा रहा है और बैंक में इस समय कितना पैसा होगा। हमने कितने ही टीवी सीरियल और फिल्मों में बैंक में इस तरह धोखाधड़ी करते कर्मचारियों को देखा है लेकिन अब इस नियम के बाद इस तरह की धोखाधड़ी करना संभव ही नहीं हो पाएगा।