1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा आइए जानते हैं क्या है पैन कार्ड बंद होने की वजह और बचने का तरीका
जनवरी 2026 से पैन कार्ड होगा बंद
भारत सरकार ने 1 जनवरी 2026 से स्थाई खाता संख्या पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना आवश्यक कर दिया है टैक्स सलाहकार मंच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आपने 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय होगा।
अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया तो क्या होगा नुकसान
अगर आप अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा तो ना तो आप आइडिया फाइल कर पाएंगे ना रिफंड मिलेगा। आप की सैलरी क्रेडिट या सिप भी फेल हो सकती है। टेक्स्ट विशेषज्ञ लोगों को जल्द से जल्द पेन और आधार आपस में लिंक करने की सलाह दे रहे हैं। ताकि सभी वित्तीय लेनदेन और टैक्स से जुड़े सभी काम आसानी से किये जा सके।
सरकार पहले भी जारी कर चुकी है चेतावनी
सरकार ने पहले भी पहले और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा बढ़ाई है लेकिन अब 31 दिसंबर 2025 आधार पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी समय सीमा है कि इसके बाद कोई और समय सीमा बढ़ाने की चेतावनी नहीं मिलेगी।
लोगों के लिए आवश्यक है पैन और आधार कार्ड को लिंक करवाना
वित्तीय मंत्रालय के अनुसार हर वह व्यक्ति जिसे एक अक्टूबर 2024 से पहले आधार आवेदन फार्म के एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पान आमंत्रित किया गया है उसे अपना आधार नंबर 31 दिसंबर 2025 तक आयकर विभाग को बताना होगा। अगर आपने अपना आधार नंबर 31 दिसंबर 2025 तक एनरोलमेंट आईडी के जरिए बनवाया था तो आधार नंबर मिलने के बाद पैन को भी आधार से लिंक करना आवश्यक है। अगर आपका पैन पहले भी बना हो तो भी।
कैसे किया जाएगा आधार को पैन से लिंक?
आधार को पैन से लिंक करना काफी आवश्यक है औरत नहीं आसान भी आपको आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रूप से उसे प्रक्रिया को पूरा करना होगा
अगर आधार और पैन कार्ड आपस में लिंक नहीं हुए तो क्या होगी परेशानी ?
अगर आधार आधार पैन कार्ड आपस में लिंक नहीं होते हैं तो आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। आप अपना आयकर रिटर्न सत्यापित भी नहीं कर पाएंगे।
आपका आईटीआर प्रक्रिया भी नहीं पूरी होगी। आपके टीसीएस और टीडीएस की जानकारी भी फॉर्म 26as में नहीं दिखेगी। आपकी टीडीएस और टीसीएस की कटौती उच्च दरों पर की जाएगी। अगर आप पेन दोबारा लिंक करते हैं तो यह फिर सक्रिय हो जाएगा।
आपको करना पड़ेगा फाइनेंशियल परेशानियों का सामना
अगर आप पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आप नए निवेश शेयर ट्रेडिंग और केवाईसी अपडेट जैसे नए लेनदेन नहीं कर पाएंगे। हां लेकिन यह है कि आपका अभी तक मौजूद बैंक खाता और निवेश सुरक्षित रहेंगे। आपका सैलरी ट्रांसफर या सिप ऑटो डेबिट भी असफल हो सकता है। आपको नए बैंक खाता खोलने निवेश खरीदने या रिडीम करने में परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। आपकी आईटीआर फाइलिंग और टैक्स कंप्लायंस रुक जाएंगे। आपका पैसा तो सुरक्षित रहेगा लेकिन आपके वित्तीय लेनदेन और टैक्स से जुड़े सभी मामले लंबित हो जाएंगे।
आधार पैन कार्ड आपस में कैसे लिंक किया जाए ?
सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आपको लिंक आधार का विकल्प चुनना होगा। आपको अपने पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर को वहां पर ऐड करना होगा। इस प्रक्रिया के बाद आपका ओटीपी वेरिफिकेशन मांगा जाएगा जिसे आपको वेरीफाई करना है। अगर आपका पैन पहले से निष्क्रिय है तो आपको हजार रुपए का भुगतान करना होगा। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद क्विक लिंक्स या लिंक आधार स्टेटस में जाकर आप अपना स्टेटस जान सकते हैं।