नई दिल्ली उच्च न्यायालय में व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति को चुनौती देने के मुद्दे पर अदालत अब सोमवार को सुनवाई करेगी।
इस मुद्दे पर सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने व्यक्तिगत कारणों से मामले से खुद को दूर कर लिया है। इसके बाद इस मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया और अब एक अन्य पीठ इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी।
बता दें कि एडवोकेट सी रोहिल्ला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया था कि व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है और राष्ट्रीय गोपनीयता के लिए भी खतरा है
साथ ही, याचिका में मांग की गई कि उच्च न्यायालय व्हाट्सएप की नई नीति को तत्काल प्रभाव से लागू करना बंद करे। व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति पर शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी थी।
कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किया था, जिसके मुताबिक कंपनी अपने यूजर्स के कुछ डेटा को फेसबुक और अन्य सहयोगी कंपनियों के साथ साझा करेगी। इन शर्तों को सभी उपयोगकर्ताओं द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। इन शर्तों को स्वीकार करने के लिए उपयोगकर्ताओं को 8 फरवरी तक का समय दिया गया है। यदि उपयोगकर्ता इन शर्तों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे व्हाट्सएप का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
फेसबुक व्हाट्सएप के अधिकार का मालिक है और उसने हाल ही में अपनी गोपनीयता नीति को अपडेट किया है।