सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया 20 साल पुराना मामला
20 साल पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया था यह मामला टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास आया था। इसमें कहा गया था कि छोटे पैकेज वाले नारियल तेल को हेयर ऑयल बनाकर उस पर 18% टैक्स लगना चाहिए। जबकि खाने वाले नारियल तेल पांच प्रतिशत टैक्स लगता है। जिसके कारण खाने वाले नारियल तेल और बालों में लगाने वाले दोनों तेलों के टैक्स में अंतर है। टैक्सों में अंतर होने के कारण दोनों के मूल्य में भी अंतर है सुप्रीम कोर्ट के पास यह फैसला 20 साल पहले आया था कि नारियल तेल खाया जाए या बालों में लगाया जाए।
नारियल तेल बालों में क्यों लगाया जाए
- नारियल तेल में लोरिक एसिड होता है जो बालों में आसानी से समा जाता है। नारियल का तेल बालों को मॉइश्चराइज करता है जिससे कि वह टूटते नहीं है।
- नारियल का तेल बालों के लिए हेयर केयर, हेयर मास्क, कंडीशनर या स्टाइलिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है
- नारियल तेल में मौजूद प्रोटीन बालों के प्रोटीन में उपस्थित घटकों से मिलता जुलता है।
खाने के लिए नारियल तेल को प्रयोग करना
समुद्र तटीय इलाकों में जहां नारियल का तेल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है वहां नारियल तेल को भोजन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। केरला, गोवा, तमिल नाडु, उड़ीसा, बंगाल, ऐसे राज्य है जहां नारियल का तेल खाने के रूप में प्रयोग होता है
क्या था 20 साल पुराना मामला
20 साल पहले एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि नारियल तेल को खाने का तेल बोला जाए या बालों में लगाने वाले तेल। क्योंकि दोनों ही तरह के तेलों में अलग-अलग टैक्स लगता है खाने के तेल में 5% टैक्स लगता है और अगर आपको उसे अपने बालों में लगाने वाली हेयर ऑयल की तरह प्रयोग करना है तो उसमें 18% टैक्स लगता है इसीलिए नारियल तेल को किस कैटेगरी में रखा जाए यह पूछा गया था।
क्या जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट के जजो ने
20 साल पुराने इस केस का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने आखिर सुलझा ही दिया । जज ने कहा कि जिस नारियल तेल को छोटे पैकेट में पैक किया जाएगा या कंटेनर में पैक किया जाएगा वह नारियल का तेल खाने के तेल की कैटेगरी में आएगा। इस नारियल तेल पर खाने के तेल पर लगने वाला 5% टैक्स लगेगा। यदि यही नारियल का तेल छोटी-छोटी शीशीयों या बोतलों में पैक किया जाएगा और उस पर बालों पर लगाने वाले नारियल के तेल का लेवल लगेगा तो उस तेल पर 18% टैक्स वसूला जाएगा।
छोटे या बड़े डिब्बे से कोई फर्क नहीं पड़ता
याचिका में यह भी कहां गया था कि छोटे डिब्बे में अगर नारियल का तेल है तो वह बालों में लगाने के लिए प्रयोग होगा। न कि खाने के लिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कम मात्रा में भी नारियल का तेल या कोई और तेल खा सकते हैं। उसकी मात्रा से यह पता नहीं चलता कि यह नारियल का तेल खाने के लिए नहीं बालों में लगाने के लिए है। अगर आप छोटा डिब्बा अपने खाने के तेल के लिए प्रयोग कर रहे हैं और आपके नारियल तेल के डिब्बे पर खाने का नारियल तेल लिखा है तो उस पर पर टैक्स 5% ही लगेगा न कि 18% । अगर आपके तेल के डिब्बे सीसी या बोतल पर बालों में लगाने वाला तेल लिखा है तो उस तेल पर टैक्स 18% लगेगा।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तेल पर जो लेवलिंग होगी उसके अनुसार टैक्स लगेगा। अगर तेल के डिब्बे पर बालों में लगाने वाला लिखा है तो 18% टैक्स लगेगा और अगर तेल के डिब्बे पर खाने वाला तेल लिखा है तो उस पर पांच पर्सेंट टैक्स लगेगा। डिब्बा, बोतल, सीसी छोटी हो या बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बस उसकी लेबलिंग से फर्क पड़ता है कि उस डिब्बे पर क्या लिखा है।