नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 187 के अनुसार, जिन अपराधों में अधिकतम सजा 10 साल तक हो सकती है, उनमें पुलिस हिरासत पहले 40 दिनों के भीतर ही ली जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया। याचिका में हाई कोर्ट के 13 दिसंबर, 2024 को दिए गए निर्णय को चुनौती दी गई थी।
मामले का विवरण
इस प्रकरण में, मजिस्ट्रेट ने उन व्यक्तियों की पुलिस हिरासत देने से इनकार कर दिया था, जिन्हें बीएनएस की धारा 108, 308(2), 308(5), 351(2) और 352 के तहत आरोपित किया गया था। ये अपराध 10 साल तक की सजा के लिए दंडनीय हैं। राज्य ने मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया। लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए यह कहा कि मामले में जांच की अवधि 60 दिन है, और बीएनएसएस की धारा 187 के तहत पुलिस हिरासत केवल पहले 40 दिनों के भीतर ही उपलब्ध है। चूंकि ये 40 दिन बीत चुके थे, इसलिए पुलिस हिरासत का कोई औचित्य नहीं था।
हाई कोर्ट का निष्कर्ष
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा,
“यदि अपराध में सजा 10 साल तक हो सकती है, तो यह एक साल से 10 साल तक हो सकती है। ऐसे मामलों में पुलिस हिरासत पहले 40 दिनों के भीतर 15 दिनों के लिए ही उपलब्ध होगी। ये 15 दिन, पहले दिन से चालीसवें दिन के बीच कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कुल अवधि 15 दिन ही होगी।”
उन्होंने आगे कहा,
“इस मामले में, चूंकि अपराध अधिकतम 10 साल तक दंडनीय है, पुलिस हिरासत केवल पहले दिन से चालीसवें दिन तक ही संभव है।”
धारा 187(3) का प्रावधान
धारा 187(3) के अनुसार, यदि मजिस्ट्रेट को संतोषजनक आधार मिलता है, तो वह आरोपी की हिरासत 15 दिनों से आगे बढ़ा सकता है। लेकिन यह अवधि निम्नलिखित शर्तों से अधिक नहीं हो सकती:
- 90 दिन, जब जांच मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 10 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराध से संबंधित हो।
- 60 दिन, जब जांच अन्य अपराधों से संबंधित हो।
बीएनएसएस की यह धारा, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167(2) के समान है।
सुप्रीम कोर्ट में पैरवी
शिकायतकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अमित पाई ने पैरवी की।
मामला: हैदर अली बनाम कर्नाटक राज्य | एसएलपी (सीआरएल) संख्या 018063/2024।