Wednesday, January 22, 2025
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RG Kar Rape Case: कोर्ट ने संजय रॉय को सुनाई उम्र कैद की सजा, सीबीआई हुए हैरान।

कोलकाता की एक अदालत ने आज आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की 34 वर्षीय डॉक्टर के बलात्कार-हत्या मामले के दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और कहा कि यह मामला मृत्युदंड के लिए ‘दुर्लभतम’ श्रेणी में नहीं आता।

न्यायमूर्ति अनिरबन दास ने पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़िता के माता-पिता को 17 लाख रुपए की राशि देने का भी निर्देश दिया। न्यायालय में मौजूद पीड़िता के माता-पिता ने हाथ जोड़कर कहा कि उन्हें मुआवजा नहीं, बल्कि न्याय चाहिए। न्यायाधीश ने जवाब दिया कि उन्होंने कानून के अनुसार मुआवजे का आदेश दिया है और वे इस राशि का इस्तेमाल अपनी इच्छानुसार करने के लिए स्वतंत्र हैं। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि परिवार को इस राशि को अपनी बेटी के बलात्कार और हत्या के लिए मुआवजे के रूप में नहीं देखना चाहिए।

रॉय को बलात्कार और हत्या से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है।

इससे पहले आज कोर्ट ने रॉय की दलीलें सुनीं और सजा पर अंतिम बहस की। कोर्ट को संबोधित करते हुए रॉय ने कहा, “मैंने ऐसा नहीं किया है। मुझे फंसाया गया है। बहुत सारी चीजें नष्ट कर दी गईं, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया होता तो मेरी रुद्राक्ष माला टूट जाती। आप तय करें कि मुझे फंसाया गया है या नहीं।”

जज ने जवाब दिया कि उन्हें न्याय करना है। “मैं अपने सामने मौजूद सबूतों के आधार पर फैसला करता हूं। मैंने आपको भी तीन घंटे तक सुना है। आपके वकील ने आपके मामले पर बहस की है। आरोप साबित हो चुके हैं। अब मैं सज़ा के बारे में आपकी राय जानना चाहता हूं,” उन्होंने कहा।

RG Kar Rape Case

कोलकाता पुलिस से जांच का जिम्मा लेने वाली सीबीआई ने रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की थी, जो एक नागरिक स्वयंसेवक के रूप में काम करता था और अक्सर अस्पताल जाता था। सीबीआई और पीड़ित के माता-पिता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि यह “दुर्लभतम मामलों में से सबसे दुर्लभ” है और कहा कि रॉय को मौत की सजा दी जानी चाहिए। रॉय के वकील ने मौत की सजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला दिया था। इसके बाद जज ने वकील से दिशा-निर्देशों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा ताकि वह उन पर नज़र डाल सकें।

सियालदह में कोर्ट परिसर को किले में तब्दील कर दिया गया है क्योंकि पुलिस ने सजा सुनाए जाने के बाद किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया है। अनुमति न दिए जाने के बावजूद डॉक्टर और अन्य लोग कोर्ट के पास जमा हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रॉय अकेले अपराध नहीं कर सकते और अन्य लोगों को न्याय से बचना नहीं चाहिए।

पीड़िता के माता-पिता ने कहा है कि वे सीबीआई की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि “अपराध में शामिल अन्य अपराधियों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया”। “केवल एक व्यक्ति अपराध में शामिल नहीं है, फिर भी सीबीआई अन्य को पकड़ने में विफल रही है। अगर हमें समाज में भविष्य में अपराध रोकना है तो ऐसे अपराधियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है,” उसकी माँ ने कहा है।

अस्पताल में पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी 34 वर्षीय डॉक्टर घटना के दिन रात की शिफ्ट में थी। अगली सुबह, वह अस्पताल के सेमिनार रूम में मृत पाई गई। इस घटना के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, डॉक्टरों ने काम पर सुरक्षा की मांग करते हुए कई दिनों तक काम बंद रखा।

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