Income Tax Return Filing Due Date: भारत में हर साल Income Tax Return Filing (आईटीआर फाइलिंग) का सीज़न आते ही टैक्सपेयर्स और अकाउंटेंट्स के बीच हलचल तेज हो जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए income tax return filing due date अब बेहद नजदीक है। इस बार आयकर विभाग ने पहले 31 जुलाई की अंतिम तिथि तय की थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया। अब केवल वही टैक्सपेयर्स इस समयसीमा में आते हैं जिन्हें टैक्स ऑडिट की आवश्यकता नहीं है।
इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे –
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ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख क्या है?
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क्या डेडलाइन बढ़ सकती है?
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अगर समय पर फाइलिंग नहीं हुई तो क्या पेनल्टी लगेगी?
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बेलीटेड और अपडेटेड रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं?
Income Tax Return Filing Due Date 2025 क्या है?
आयकर विभाग (CBDT) ने साफ कर दिया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिना टैक्स ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है।
इसमें शामिल हैं:
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इंडिविजुअल्स (Individuals) – सैलरी, पेंशन, किराया, ब्याज या कैपिटल गेन से आय अर्जित करने वाले लोग।
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हिंदू अविभाजित परिवार (HUFs)
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छोटे व्यवसाय और प्रोफेशनल्स – जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम (Section 44AD, 44ADA, 44AE) के तहत आते हैं।
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ITR Form 1 से 4 का उपयोग करने वाले टैक्सपेयर्स।
क्या Income Tax Return Filing Due Date बढ़ाई जाएगी?
हर साल की तरह इस बार भी टैक्सपेयर्स और अकाउंटेंट्स ने डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है।
कारण:
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इनकम टैक्स पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियां।
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ITR प्रोसेसिंग में देरी।
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रिफंड स्टेटस अपडेट में दिक्कतें।
अब तक 5.47 करोड़ ITR फाइल हुए हैं, जबकि पिछले साल यह संख्या 7.28 करोड़ थी। यानी इस बार कई टैक्सपेयर्स अब भी फाइलिंग से पीछे हैं। इसी वजह से ICAI (Institute of Chartered Accountants of India) और Advocates Tax Bar Association ने आयकर विभाग से डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है।
हालांकि, अभी तक CBDT की ओर से किसी नई तारीख की घोषणा नहीं की गई है।
अगर 15 सितंबर तक ITR नहीं भरा तो क्या होगा?
यदि कोई टैक्सपेयर समयसीमा यानी income tax return filing due date से पहले रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो उसे पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा।
पेनल्टी चार्जेस (Section 234F):
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₹5,000 – अगर आपकी सालाना आय ₹5 लाख से अधिक है।
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₹1,000 – अगर आपकी आय ₹5 लाख से कम है।
साथ ही, लेट फाइलिंग पर इंटरेस्ट (धारा 234A और 234B) भी लग सकता है।
Belated और Revised Return क्या है?
अगर आप 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं कर पाते हैं, तो भी आपके पास विकल्प मौजूद हैं।
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Belated Return –
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इसे 31 दिसंबर 2025 तक फाइल किया जा सकता है।
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इसमें लेट फीस और इंटरेस्ट देना पड़ता है।
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Revised Return –
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अगर पहले भरे गए ITR में कोई गलती है तो उसे भी 31 दिसंबर 2025 तक सुधारा जा सकता है।
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Updated Return (ITR-U) – आखिरी सहारा
अगर आपने न तो ड्यू डेट पर और न ही बेलीटेड रिटर्न भरा, तो भी आप Updated Return (ITR-U) फाइल कर सकते हैं।
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यह 48 महीने (4 साल) तक फाइल किया जा सकता है।
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उदाहरण: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आप 31 मार्च 2030 तक ITR-U फाइल कर सकते हैं।
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हालांकि, इसमें अतिरिक्त टैक्स और इंटरेस्ट भरना पड़ता है।
Income Tax Return Filing Due Date मिस करने के नुकसान
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पेनल्टी और इंटरेस्ट – समय पर रिटर्न न भरने पर जुर्माना और ब्याज दोनों देना पड़ता है।
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रिफंड में देरी – देर से फाइल करने पर टैक्स रिफंड भी देर से मिलता है।
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लोन अप्रूवल में दिक्कत – होम लोन, पर्सनल लोन आदि के लिए ITR जरूरी होता है।
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इनकम प्रूफ की कमी – ITR आपके इनकम प्रूफ के तौर पर काम करता है।
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भविष्य में परेशानी – लंबे समय तक ITR न भरने से आयकर विभाग नोटिस भी भेज सकता है।
टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी टिप्स
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आखिरी समय तक इंतजार न करें।
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सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे Form 16, Form 26AS, AIS, बैंक स्टेटमेंट पहले से तैयार रखें।
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सही ITR फॉर्म चुनें।
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अगर आपकी आय ₹5 लाख से अधिक है तो पेनल्टी बचाने के लिए समय पर फाइल करें।
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पोर्टल पर किसी तकनीकी दिक्कत की स्थिति में अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एक्सपर्ट से संपर्क करें।
निष्कर्ष
Income tax return filing due date (15 सितंबर 2025) अब बेहद करीब है। हालांकि टैक्सपेयर्स डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आयकर विभाग ने किसी एक्सटेंशन की घोषणा नहीं की है। ऐसे में हर टैक्सपेयर को समय रहते रिटर्न फाइल करना चाहिए ताकि पेनल्टी और भविष्य की परेशानियों से बचा जा सके।
अगर आप अंतिम तारीख चूक भी जाते हैं, तो Belated Return, Revised Return और Updated Return जैसे विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें अतिरिक्त टैक्स और ब्याज चुकाना पड़ता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि ड्यू डेट से पहले ITR फाइल किया जाए।