देशभर के करोड़ों करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दिया है। पहले यह समय सीमा 31 जुलाई 2025 निर्धारित थी, लेकिन अब इसे 45 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।
क्यों बढ़ाई गई है अंतिम तिथि?
CBDT द्वारा 27 मई 2025 को जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि इस वर्ष आयकर रिटर्न फॉर्म्स में संरचनात्मक और विषयवस्तु से जुड़े कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य करदाताओं के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी और सटीक बनाना है।
इसके साथ ही विभाग ने यह भी कहा कि इन नए ITR फॉर्म्स के लिए ई-फाइलिंग यूटिलिटीज (e-filing utilities) के विकास, परीक्षण और प्रणाली एकीकरण में अतिरिक्त समय लगेगा। यही कारण है कि करदाताओं को समय पर और सही तरीके से रिटर्न दाखिल करने में कठिनाई न हो, इसके लिए यह विस्तार किया गया है।
Kind Attention Taxpayers!
CBDT has decided to extend the due date of filing of ITRs, which are due for filing by 31st July 2025, to 15th September 2025
This extension will provide more time due to significant revisions in ITR forms, system development needs, and TDS credit… pic.twitter.com/MggvjvEiOP
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 27, 2025
TDS क्रेडिट को लेकर भी है अहम कारण
एक और महत्वपूर्ण कारण यह भी बताया गया कि 31 मई 2025 तक मिलने वाले TDS क्रेडिट जून के प्रारंभ में रिफ्लेक्ट होने की संभावना है। ऐसे में यदि रिटर्न दाखिल करने की मूल तिथि 31 जुलाई रहती, तो करदाताओं को बेहद सीमित समय मिलता, जिससे सिस्टम में डेटा असंतुलन और त्रुटियों की संभावना बढ़ जाती।
करदाताओं के लिए सुविधाजनक अनुभव
CBDT ने स्पष्ट किया है कि इस तारीख में विस्तार का उद्देश्य करदाताओं को एक सुगम, सहज और त्रुटिरहित फाइलिंग अनुभव प्रदान करना है। विभाग का यह कदम विशेष रूप से व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, कर सलाहकारों, और स्वतंत्र पेशेवरों के लिए राहत लेकर आया है, जो अक्सर ITR भरने के लिए विशेषज्ञ सहायता का इंतज़ार करते हैं।
आधिकारिक अधिसूचना जल्द जारी होगी
CBDT ने यह भी कहा है कि इस तिथि विस्तार से जुड़ी औपचारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी, जिसमें नए दिशा-निर्देश और विस्तृत जानकारी शामिल होगी।
करदाताओं के लिए यह है सुनहरा अवसर
अब जब आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है, तो यह सभी करदाताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वे बिना किसी जल्दबाज़ी के अपने दस्तावेज़ों को व्यवस्थित करें और समय रहते सही और पूरी जानकारी के साथ रिटर्न दाखिल करें। इससे न केवल फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद मिलेगी, बल्कि विभागीय जांच की संभावनाओं को भी कम किया जा सकेगा।
📌 नोट: अंतिम तिथि तक ITR फाइल करने से आप जुर्माना, ब्याज और कानूनी कार्यवाहियों से बच सकते हैं। अतः निर्धारित समयसीमा के भीतर ही फाइलिंग पूरी करें।
निष्कर्ष
CBDT का यह निर्णय न केवल तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया गया है, बल्कि यह करदाताओं के हितों की रक्षा करते हुए उन्हें एक बेहतर अनुभव देने की दिशा में उठाया गया सराहनीय कदम है। समय पर रिटर्न दाखिल करने से न केवल आपकी कर योग्यता स्पष्ट होती है, बल्कि यह आपकी वित्तीय साख को भी मजबूत करता है।
अब देर किस बात की? अपने दस्तावेज़ तैयार करें, वित्तीय जानकारी अपडेट करें, और 15 सितंबर 2025 से पहले ही अपना ITR फाइल करके मानसिक शांति पाएं।