Wednesday, January 8, 2025
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डोनाल्ड ट्रंप की सजा पर असमंजस: जुर्माना या रिहाई?

अमेरिकी राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प को पद ग्रहण से पहले होगी क्या सजा या फिर मिल जाएगी दोष मुक्ति

न्यायाधीश जुआन ने ट्रंप के शपथ ग्रहण से 10 दिन पहले सजा सुनाने की तारीख तय की थी। अब न्यायाधीश का कहना है कि वह मामले को बंद करने के बराबर सजा देने के पक्ष में है। न्यायाधीश का कहना है कि वह पूर्व भावी राष्ट्रपति को सजा देने के या जेल भेजने के पक्ष में नहीं हैं।

क्या है यह मामला

डोनाल्ड ट्रंप को अपने व्यापार के रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया गया था। अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने ही वाले हैं तो अब उनकी सजा को कैसे कब और कहां और कितना सुनाया जाए यह एक असमंजस का विषय है। और इस इस विषय में होने वाले राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति बरकरार रखी है। ट्रंप इस मामले में बिल्कुल शांत है। ऐसी स्थिति में जज ने एक ऐसा समाधान निकाला है जिससे कि मामले का संतोषजनक परिणाम निकाला जा सकता है।

आइए जानते हैं क्या कहा है जज ने मैनहट्टन के जज ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि वह शपथ ग्रहण से 10 दिन पहले की तारीख की सजा सुनाने के लिए निश्चित करते हैं। जज का कहना है कि वह एक ऐसी सजा निर्धारित करने के विषय में सोच रहे हैं जो कि राष्ट्रपति की गरिमा के अनुकूल हो। न्यायाधीश का कहना है कि उस समय ट्रंप अपने राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले सभी कामों को करने में व्यस्त होंगे ऐसे में अगर वह चाहे तो 10 जनवरी की कार्यवाही में शामिल न भी हो या फिर वह दूर से भी इस कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं।

क्या मानना है ट्रंप का

डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं इस मामले को खारिज कर दिया जाए। उनके ऊपर जो दोष सिद्ध हो रहे हैं है उन्हें भी खारिज कर दिया जाए।संचार निदेशक स्टीवेंसन का कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ाई जारी रखेंगे लेकिन इसका परिणाम क्या होगा इसका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है।

डोनाल्ड ट्रंप को सजा क्यों हुई है

ट्रंप के ऊपर अपने व्यापार व व्यवसाय में रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है। उन 34 गंभीर मामलों में डोनाल्ड ट्रंप दोषी ठहराए गए हैं। 2016 में उनके पूर्व वकील के द्वारा डॉलर 130000 का भुगतान किया गया था कहां जा रहा है कि यह मामला अभिनेत्री ् डेनियल्स को अपनी कहानी सार्वजनिक करने से रोकने के लिए किया गया था। 2016 में में चुनाव की पूर्व संध्या पर एक कथित यौन संबंधत के विषय में चुप रहने के लिए उन्हें यह पैसा ऑफर किया गया था।।डोनाल्ड ट्रंप ने इस दावे का खंडन किया था।

ट्रंप की सजा की तारीख क्यों बार-बार बदली गई

ट्रंप की सजा की तारीख पहले 11 जुलाई निर्धारित की गई थी लेकिन बाद में उसको दो बार बदल गया फिर इस तारीख को राष्ट्रपति चुनाव के बाद नवंबर के अंत में तय किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद इस तारीख को दोबारा रोक दिया गया था ताकि अब विचार किया जा सके कि आगे क्या करना है।

क्या कहना है न्यायाधीश का डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि इस मामले में उनका दोष सिद्ध हो। इसलिए वह पूरे मामले को खारिज करना चाहते हैं लेकिन जज नेट्रंप को 10 जनवरी की सुबह 9:30 बजे सजा सुनाए जाने के विषय में आदेश दे दिया है। न्यायाधीश का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को 10 जनवरी को सुबह 9:30 बजे स्वयं या वर्चुअल रूप से न्यायालय में उचित होना अनिवार्य है।

क्या सजा मिल सकती है डोनाल्ड ट्रंप को

न्यायाधीश का कहना है कि न्याय सभी के लिए बराबर है इसलिए अभी योज्य को और ट्रंप को अपनी बात साबित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इन आरोपों की सजा जुर्माना या 4 साल तक की जेल हो सकती है। जज का कहना हैकि इस समय हमें व्यावहारिक व्यवहार करना होगा जो कि सबसे बड़ा विकल्प है बिना कार्यवाही के इस मामले को समाप्त कर देना। लेकिन जब बिना शर्त रिहाई की जाती है तो प्रतिवादी को दोष सिद्ध करना पड़ सकता है अर्थात उसकी दोष सिद्धि बरकरार रहती है।

क्या कहना है वादी व प्रतिवादी वकीलों का

मैनहट्टन के पूर्व न्यायाधीश का कहना है कि न्यूयॉर्क के कानून के तहत शुक्रवार के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। लेकिन वह कोशिश करेंगे उधर ट्रंप के वकील संघीय अदालत के मामले को अपने नियंत्रण में लेने के प्रयास में लगे हुए हैं। ट्रंप के वकीलों को सजा सुनाई जाने के तीन दिन बाद तक यानी 13 जनवरी तक उस द्वितीय सर्किट कोर्ट का अपील में जवाब दाखिल करना है। ट्रंप के वकीलों का कहना है कि अगर मर्चेंट इस मामले को खारिज नहीं करते हैं तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करेंगे। 25 नवंबर को ट्रंप के वकीलों ने जज को एक पत्र लिखा और तर्क देकर कहा कि अमेरिकी संविधान उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देता है क्योंकि बचाव पक्ष राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा के विषय में अपने तर्क दे रहा है।

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