बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने 66 हजार 104 शिक्षकों के वेतन के भुगतान के लिए 814 करोड़ 39 लाख 51 हजार 100 रुपए स्वीकृत किए हैं और इस राशि को जारी करने का आदेश भी दिया है। इस राशि से इन शिक्षकों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में वेतन दिया जाएगा।
राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कार्यरत 66,104 शिक्षकों में से जिनको वेतन भुगतान के लिए राशि दी गई है, वे हैं प्राथमिक शिक्षक, ब्लॉक शिक्षक और पंचायत शिक्षक। राज्य के कुल 3.23 लाख नियोजित शिक्षकों में से 66, 104 शहर, ब्लॉक और पंचायत शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें राज्य सरकार के तहत स्वीकृत पदों पर नियुक्त किया गया है। उनका वेतन भी राज्य सरकार के कोष से भुगतान किया जाता है, जबकि नियोजित बाकी शिक्षकों को सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख से भुगतान किया जाता है।
चालू वित्तीय वर्ष में इन शिक्षकों के वेतन के भुगतान के लिए सरकार ने 23 अरब 26 करोड़ 84 लाख 18 हजार रुपये का बजट बनाया। इसमें से दो किस्तें पहले ही दी जा चुकी हैं। 814 करोड़ अब अंतिम किस्त के रूप में दिया गया है।
शिक्षा विभाग ने 66 हजार 104 शिक्षकों के वेतन के लिए राशि का प्रावधान करते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि केवल कानूनी रूप से नियोजित और कार्यरत शिक्षकों के आवंटन का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ही किया जाएगा। भुगतान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित डीईओ के पास होगी। साथ ही सभी डीपीओ प्रतिष्ठानों को सीएफएमएस के माध्यम से जिले के कोषागार से राशि निकालने का निर्देश दिया गया है। पूर्व प्राप्ति रसीद नियोजन इकाइयों से प्राप्त की जाएगी। नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान नोडल बैंक के माध्यम से विभागीय निर्देश के आलोक में किया जाएगा।